Bihar Vidhwa Pension Yojana: बिहार सरकार विधवाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक योजना चला रही है. अगर आप भी इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो आगे पढ़ें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। पढ़ें पूरी खबर
बिहार में सरकार हम लोगों को ध्यान में रखकर कई योजनाएं चला रही है. इन्हीं योजनाओं में से एक है Vidhwa Pension Yojana। इस योजना का नाम लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है। ऐसे में हम आपको इस योजना का लाभ कैसे उठाएं इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं।
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Bihar Vidhwa Pension Yojana कितना मिलता है
कितना मिलता है पेंशन: यह योजना बिहार सरकार द्वारा राज्य में रहने वाली आर्थिक रूप से कमजोर विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना के तहत प्रति माह ₹400 से ₹500 की राशि वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जाती है। यह सहायता राशि केवल उन्हीं को दी जाती है जिनका नाम बिहार विधवा पेंशन सूची में है।
जरूरी क्या है
क्या है जरूरी: इस योजना के लिए आवेदन करने वाली महिलाएं बिहार की निवासी होनी चाहिए। आवेदक विधवा की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। आवेदक विधवा के परिवार की वार्षिक आय 60 हजार रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही आवेदक विधवा निराश्रित होनी चाहिए। विधवा के ओपराँ बहु बेटे या माता-पिता को सुरक्षा नहीं मिलती।
Vidhwa Pension Yojana के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए
कौन से दस्तावेज हैं जरूरी: लक्ष्मी बाई Vidhwa Pension Yojana के तहत लाभ पाने के लिए आवेदक के पास निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आयु प्रमाण पत्र, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। पेंशन योजना लाभ के लिए आवेदन में इतने सारे दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।
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