आज के समय में हर व्यक्ति कर्ज लेता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति loan लेता है तो उसे चुकाने की चिंता हमेशा सताती रहती है। लेकिन जब कोई अमीर व्यक्ति कर्ज लेता है तो बैंकों के लिए उसे वसूलना एक समस्या बन जाती है।
Amazon Sale | यहां क्लिक करें✅ |
Join WhatsApp Channel | यहां क्लिक करें✅ |
Join Telegram Group | यहां क्लिक करें✅ |
RBI Loan
अगर आम आदमी समय पर लोन की किश्तें नहीं चुकाता है तो बैंक वाले उसे डराते हैं या लोन रिकवरी एजेंट भी उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब आरबीआई द्वारा एक नया नियम लागू किया गया है जिसके बाद शाम 7 बजे के बाद लोन रिकवरी एजेंट आपको परेशान नहीं कर सकते हैं।
Home loan repayment: कुछ समय में खत्म हो जाएगा वर्षों पुराना होम लोन, बस अपनाएं यह 6 असरदार तरीके
इसलिए आरबीआई ने गुरुवार को वसूली के नियम सख्त कर दिए हैं। इसलिए कोई भी बैंक या वित्तीय संस्थान और उनके एजेंट कर्जदारों को सुबह 8:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक कॉल कर सकते हैं। आगे बताया गया कि, “RBI के ‘जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता पर मसौदा दिशानिर्देश’ में कहा गया है कि बैंकों और NBFC जैसी विनियमित संस्थाओं (आरई) को प्रमुख प्रबंधन कार्यों को आउटसोर्स नहीं करना चाहिए।” इसमें नीतियों का निर्माण और केवाईसी मानदंडों के अनुपालन का निर्धारण और ऋणों की मंजूरी शामिल है।

इसके अलावा आरबीआई ने निर्देश दिया है कि आरईएस यह भी सुनिश्चित करे कि आउटसोर्सिंग व्यवस्था से ग्राहकों के प्रति उनकी जिम्मेदारी कम न हो. इसके अलावा, बैंकों और एनबीएफसी को प्रत्यक्ष बिक्री एजेंटों और संग्रह एजेंटों के लिए एक आचार संहिता बनानी चाहिए।
इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कलेक्शन एजेंट या डायरेक्ट सेल एजेंट अच्छी तरह से प्रशिक्षित होना चाहिए। ताकि वह भविष्य में संवेदनशीलता के साथ अपनी जिम्मेदारी निभा सकें।
उधारकर्ताओं के साथ Loan एजेंट संवेदनशील रहें
इसके अलावा, आरबीआई ने कहा है कि कोई भी बैंक या वित्तीय संस्थान और उसके संग्रह एजेंट उधारकर्ताओं को मौखिक या शारीरिक रूप से परेशान या धमकी नहीं दे सकते हैं। इसके साथ ही रिकवरी एजेंट कर्जदार को किसी के सामने सार्वजनिक रूप से अपमानित नहीं कर सकता और उसकी निजता में दखल नहीं दे सकता.
2 thoughts on “Loan वसूली के नाम पर चलेगी नही ‘दादागिरी’ रिकवरी एजेंट शाम 7 बजे के बाद काल नही कर पाएंगे”